गाड़ी के कागजात पूरे नही होने से कटा चालान अब मात्र 100रुपए में किया जा सकता है रद्द, जानिए क्या है ये नियम

100 रुपए में रद्द हो सकता है चालान

हमारी आपसे प्रार्थना है क़ी अपने स्कूटर, बाइक, कार और दूसरी गाड़ियों के कागजात (डॉक्यूमेंट्स) पूरे रखें.

कागज पूरे होने पर आपका चालान नहीं कटेगा.

पर यदि आपके पास किन्ही कारणो से चेकिंग के दौरान अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या सभी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो घबराएं नहीं. अगर किसी वजह से आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आपका चालान बना दिया गया है तो सिर्फ 100 रुपए में आपका सारा चालान रद्द हो जाएगा. आमतौर पर किसी भी व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी होता है. लेकिन घर से निकलते समय आप इनमें से किसी भी एक कागज को भूल गए तो आपका चालान कटेगा. लेकिन, यहीं 100 रुपए का नियम लागू होता है.

15 दिन में सब्मिट करने होंगे कागज

आप ट्रैफिक पुलिस से क्लेम कर सकते हैं कि आपके कागज पूरे हैं. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देगी. लेकिन, चालान कटने के 15 दिन के अंदर आपको ट्रैफिक पुलिस के जोनल ऑफिस जाकर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं. अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ चालान सब्मिट करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के पास अधिकार है कि वो आपका चालान रद्द कर दे. हालांकि, यहां आपको 100 रुपए बतौर जुर्माना इसलिए देना है, क्योंकि मौके पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे.

क्या ध्यान रखना है?

ध्यान रखें अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे लेकर झूठ न बोलें. क्योंकि, चालान कटने की तारीख तक अगर आपके डॉक्यमेंट्स वैलिड हैं तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा. अगर चालान कटने की तारीख के बाद कोई डॉक्यूमेंट बना होगा तो उसे अवैध करार दिया जाएगा और मौके पर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर जो चालान कटा है उसका पूरा भुगतान करना होगा.

क्या है नया सर्कुलर ?

सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है. अगर आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. आपने डॉक्यूमेंट्स मोबाइल ऐप mparivahan या डिजिलॉकर में रखे हैं और डॉक्यूमेंट्स के अलावा मोबाइल भी घर भूल गए हैं तो ट्रैफिक पुलिस को यह जानकारी दे सकते हैं. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी. ट्रैफिक पुलिस अपने डिवाइस में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करेगी. ट्रैफिक पुलिस भी अपने mparivahan या डिजिलॉकर ऐप में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती है. ऐसी स्थिति में चालान भी नहीं होगा.

एडवोकेट प्रताप सिंह सुवाणा

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